नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार को आजीवन कारावास

Updated at : 15 Jul 2024 10:33 PM (IST)
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नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय के विशेष लैंगिक अपराध से बच्चों के बचाव यानी पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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शेखपुरा.

जिला न्यायालय के विशेष लैंगिक अपराध से बच्चों के बचाव यानी पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय से सभी के खिलाफ पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा भी दी है. यह राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावे पीड़िता को सरकार की ओर से दो लाख रुपया मुआवजा के रूप में प्रदान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. सजा पाने वाले श्रवण पासवान, विजय पासवान, टिपोरी पासवान और पंकज पासवान जिले के बाउघाट थाना क्षेत्र के पानपुर गाव के रहने वाले हैं. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी विशेष लोक साभियोजक शंभूशरण सिंह ने बताया कि 2020 के पहली फरवरी को सरस्वती पुजा के दौरान नाबालिग अपनी मां के साथ खेत में मजदूरी कर लौट रही थी. घर लौटने के क्रम में पीड़िता की मां पीछे रह गई. उसी दौरान गांव के चार की संख्या में मनचले युवकों ने बालिका को पकड़कर उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. अन्य बदमाशों ने उसका वीडियो भी बना लिया. इस घटना के संबंध में स्थानीय महिला थाना में सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर पोस्को अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज की गई थी. जिसमें श्रवण पासवान, विजय पासवान, टिपोरी पासवान तथा पंकज पासवान को नामजद और अन्य अज्ञात बदमाशो को शामिल किया गया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने गत 10 जुलाई को सभी नामजद अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के साथ साथ पोक्सो के तहत सुनवाई के उपरांत दोषी करार दिया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए चारों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. सामूहिक दुष्कर्म में आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनायी जाने के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया.

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