महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, 5 सितंबर को तय होगी सजा; हिलसा कोर्ट का फैसला
बिहारशरीफ के हिलसा व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी रवि कुमार को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 5 सितंबर को होगी. यह घटना महाराजपुर गांव की है जहाँ शौच के लिए निकली महिला के साथ यह जघन्य अपराध हुआ था.
Hilsa Court Verdict : व्यवहार न्यायालय हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
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शौच के लिए निकली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप
यह मामला औंगारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव से जुड़ा है. प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि 21 जनवरी 2025 की शाम एक महिला शौच के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही रवि कुमार ने उसे रास्ते में रोक लिया और जबरन जमीन पर पटककर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
शोर मचाने पर मुंह दबाया, पति को जान से मारने की दी धमकी
महिला द्वारा शोर मचाने पर आरोपित ने उसका मुंह दबा दिया. इसके साथ ही उसने पीड़िता को चेतावनी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी, तो वह उसके पति को जान से मार डालेगा.
थाने में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी, हिलसा कोर्ट में चली सुनवाई
घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और अपने पति को पूरी आपबीती सुनाई. इसके बाद औंगारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. इस मामले की सुनवाई हिलसा व्यवहार न्यायालय में चल रही थी.
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अदालत ने आरोपी को माना दोषी, 5 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला
गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित रवि कुमार को दोषी करार दिया. अब न्यायालय द्वारा पांच सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी.
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