बिहार में 400 PG-लॉज और हॉस्टल बिना रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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गर्ल्स एंड बॉयस हॉस्टल की सांकेतिक तस्वीर

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दिल्ली की घटना के बाद बिहार सरकार ने प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे PG, लॉज और हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. अब तक 400 से अधिक ऐसे संस्थानों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

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Bihar PG Hostel News दिल्ली में हॉस्टल की इमारत गिरने की घटना के बाद बिहार सरकार ने प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे PG, लॉज और हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. सरकार ने ऐसे सभी संस्थानों की जांच और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार की एडीजी केएस अनुपम के अनुसार इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद PG, लॉज और हॉस्टलों की जांच के लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित की गई थी. टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर इन संस्थानों की जांच की और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है.

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जर्जर लॉज में छात्रों का बसेरा

पटना समेत पूरे बिहार में भी जर्जर हॉस्टल और प्राइवेट लॉज की समस्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. पटना के प्रमुख कोचिंग हब बोरिंग रोड, कंकड़बाग, अशोक राजपथ और नया टोला में हजारों छात्र खराब और असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, सरकार ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं.

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पटना में ₹2,000 करोड़ का हॉस्टल कारोबार

एक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में कुल 6,383 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें अकेले पटना में 1,256, मुजफ्फरपुर में 578 और गया में 428 कोचिंग संस्थान हैं। वहीं, एक अनुमान के मुताबिक, सिर्फ पटना में छात्रों के लॉज और हॉस्टल का सालाना कारोबार करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये का है। यह पूरा कारोबार मुख्य रूप से BPSC, UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बिहार और झारखंड के लाखों छात्रों पर निर्भर है।

400 PG-हॉस्टल सरकार के रडार पर

एडीजी केएस अनुपम के मुताबिक, जांच के दौरान अब तक करीब 400 ऐसे PG, लॉज और हॉस्टलों की पहचान की गई है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। इनकी पूरी सूची संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भेज दी गई है और उन्हें नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में जो PG, लॉज और हॉस्टल मानकों के अनुरूप पाए गए हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें जुर्माना लगाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं, नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

भवनों का सेफ्टी ऑडिट जरूरी

बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर एडीजी ने कहा कि किसी इमारत के गिरने के पीछे उसकी उम्र भी एक कारण हो सकती है। ऐसे में भवनों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए.फिलहाल, बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे PG, लॉज और हॉस्टलों की पहचान के बाद जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। साथ ही, SP स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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