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Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री परिवहन योजना में गाड़ी लेने को फिर से आवेदन, इस तरह से आप भी ले सकते हैं लाभ

Updated at : 17 Mar 2021 3:19 PM (IST)
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Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री परिवहन योजना में गाड़ी लेने को फिर से आवेदन, इस तरह से आप भी ले सकते हैं लाभ

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: परिवहन विभाग, बिहार (Transport Department, Bihar) ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आठवें चरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा तय कर दी गयी है. इसके तहत पंचायतवार आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल तय की गयी है. इस योजना से जुड़कर वंचित लोग अनुदान पर वाहन खरीदकर रोजगार से जुड़ सकेंगे.

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Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: परिवहन विभाग, बिहार (Transport Department, Bihar) ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आठवें चरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा तय कर दी गयी है. इसके तहत पंचायतवार आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल तय की गयी है. इस योजना से जुड़कर वंचित लोग अनुदान (सब्सिडी) पर वाहन खरीदकर रोजगार (Bihar Me rojgar) से जुड़ सकेंगे.

आवेदन करने के एक महीने में लाभुकों को गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा. इस योजना में सरकार ने लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय पिछले साल ही लिया था. इसके तहत चार एससी-एसटी एवं तीन अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान दिया जाना है.एक पंचायत में अधिकतम सात लोगों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा.

Transport Subsidy Scheme: अप्रैल के अंत तक मिल जाएगा अनुदान

आठ अप्रैल तक आवेदन मिलने के बाद नौ और 10 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर आवेदनों की वरीयता सूची तय की जायेगी.12 अप्रैल तक प्रखंड से अनुमंडल को भेज दी जायेगी. 15 अप्रैल को अनुमंडल स्तरीय समिति बैठक के बाद आवेदनों पर विचार होगा. 15 से 24 अप्रैल के बीच लोगों से आपत्ति मांगी जायेगी और तो 26 अप्रैल को आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा. 27 अप्रैल को चयनित लाभुकों की सूची का प्रकाशन हो जायेगा. 27 से 30 अप्रैल के बीच प्रखंड की ओर से चयनित लाभुकों की जानकारी दी जायेगी. 27 अप्रैल के बाद चयनित लाभुक गाड़ी खरीदने के लिए अनुदान का आवेदन देंगे.

Transport Subsidy Scheme: यह हुआ है लाभ

राज्य सरकार ने पांच सितंबर 2018 को सीएम ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की थी. फरवरी 21 तक राज्य सरकार ने 58 हजार 709 लोगों को अनुदान देने का लक्ष्य रखा था. जिसमें 33 हजार 247 को अनुदान दिया गया है.योजना में 50 फीसदी या अधिकतम एक लाख का अनुदान दिया जाना है. इ – रिक्शा खरीदने पर 50 फीसदी या अधिकतम 70 हजार का अनुदान दिया जा रहा है.

Transport Subsidy Scheme: इस योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान हो सके एवं जो लोग नौकरी की तलाश में इस परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें भी सहायता मिल सके. योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है.

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: किन वाहनों के लिए मिलता है अनुदान

बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए वाहनों की खरीद कर सकते हैं. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 फीसद तक की राशि या एक लाख रुपये होगी. वहीं ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा. वाहन के खरीद मूल्य से मतलब है- वाहन का एक्स-शोरुम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ जो कुल राशि.

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Posted By: Utpal Kant

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