मेयर व उपमेयर के लिए आज की जायेगी वोटिंग
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2019 7:04 AM
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आरा : नगर निगम के मेयर व उप मेयर पद के लिए 23 जुलाई को कृषि भवन सभागार में वोटिंग की जायेगी. पूर्व मेयर व उप मेयर के विरुद्ध 11 जून को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया गया था. पूर्व मेयर प्रियम व पूर्व उप मेयर मालती देवी के व्यवहार व आर्थिक गड़बड़ियों से क्षुब्ध […]
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आरा : नगर निगम के मेयर व उप मेयर पद के लिए 23 जुलाई को कृषि भवन सभागार में वोटिंग की जायेगी. पूर्व मेयर व उप मेयर के विरुद्ध 11 जून को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया गया था. पूर्व मेयर प्रियम व पूर्व उप मेयर मालती देवी के व्यवहार व आर्थिक गड़बड़ियों से क्षुब्ध होकर वार्ड पार्षदों ने मेयर की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र दिया था.
मेयर द्वारा निर्धारित समय पर बैठक नहीं बुलाने के कारण बिहार नगर पालिका नियमावली के तहत 18 जून को नगर आयुक्त धीरेंद्र पासवान को अविश्वास से संबंधित पत्र सौंपा गया था. इसे लेकर नगर आयुक्त ने 28 जून को तिथि निर्धारित की थी. 28 जून को हुए मतदान में मेयर व उप मेयर की कुर्सी चली गयी थी. वहीं 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी.
वोटिंग के दौरान विधि-व्यवस्था को लेकर किया गया है पुख्ता इंतजाम : निर्वाचन कार्य के सफल, सुचारु एवं शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए विधि व्यवस्था को लेकर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं सभी प्रतिनिधि, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित स्थल पर सुबह नौ बजे तक पहुंचकर विधि व्यवस्था का पालन करें.
सुबह 11 बजे नगर पार्षदों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित : पार्षदों का प्रवेश 11 बजे सुबह से प्रारंभ होगा. निर्धारित समय के एक घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर किसी भी पार्षद को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. सभी नगर पार्षदों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या नगर निगम द्वारा जारी पहचान पत्र साथ में लाना आवश्यक है. अन्यथा बैठक में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा.
कैमरा, मोबाइल व शस्त्र ले जाने पर रहेगी रोक : बाह्य सुरक्षा परिधि के अंदर किसी प्रकार का शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कैमरा आदि लाने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी पार्षद की सुरक्षा परिधि के अंदर अंगरक्षक साथ लाने की अनुमति नहीं होगी. विधि व्यवस्था के तहत निर्वाचित घोषित होने के बाद किसी प्रकार के विजय जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी.
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