शराब तस्करी के दो मामलों में अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास और एक-एक लाख जुर्माना की सजा

Updated at : 18 Jul 2024 11:26 PM (IST)
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शराब तस्करी के दो मामलों में अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास और एक-एक लाख जुर्माना की सजा

शराब तस्करी के दो मामलों में अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास और एक-एक लाख जुर्माना की सजा

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कहलगांव और सनोखर थाना पुलिस द्वारा एक साल पूर्व शराब तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में हुई बरामदगी और गिरफ्तारी के मामले में अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनायी गयी. दोनों ही मामलों में अभियुक्तों को 5-5 साल कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर एक मामले में तीन माह तो दूसरे मामले में दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है. दोनों ही मामला उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद एक्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने हिस्सा लिया. उनके सहयोग में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा और रवि कुमार भी कोर्ट में उपस्थित थे. केस 1. कहलगांव के शोभनाथपुर में 50 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार हुआ था तस्कर कहलगांव थाना क्षेत्र के शोभनाथपुर स्थित फोनलेन पर विगत 12 अप्रैल 2023 को वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर बोरा लाद कर आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया. तलाशी के क्रम में उसके बोरे में 10 अलग अलग पन्नी में मौजूद 5-5 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की गयी. पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी निवासी अवनीश भारद्वाज बताया था. कोर्ट ने उन्हें 5 साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. केस 2. सन्हौला चेक पोस्ट पर बाइक सवार के पास मिला था 40 लीटर देसी शराब सन्हौला पुलिस ने विगत 5 अगस्त 2023 को सन्हौला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान आ रहे मोटरसाइकिल सवार को रोका था. उक्त बाइक पर लगा रजिस्ट्रेशन नंबर सहित इंजन और चेचिस नंबर भी घिसा हुआ था. बाइक के दोनों साइड में टंगे सफेद रंग के डिब्बे में कुल 40 लीटर देसी शराब की बरामदगी हुई. गिरफ्तार बाइकसवार ने अपना नाम मो रज्जाक बताया था. कोर्ट ने उसे 5 साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि दो माह बढ़ाने का आदेश दिया है.

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