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Bhagalpur news बाइक की आमने-सामने की टक्कर में तीन जख्मी, रेफर

Updated at : 30 Jan 2026 11:55 PM (IST)
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Bhagalpur news बाइक की आमने-सामने की टक्कर में तीन जख्मी, रेफर

सन्हौला-घोघा मुख्य मार्ग एसएच-84 ताड़र गांव के हनुमान मंदिर के पास दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दोनों बाइक पर सवार तीन लोग जख्मी हो गये.

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सन्हौला-घोघा मुख्य मार्ग एसएच-84 ताड़र गांव के हनुमान मंदिर के पास दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दोनों बाइक पर सवार तीन लोग जख्मी हो गये. जख्मी हिमांशु कुमार (18) और पिता अनिल मंडल (45) और सबौर थाना पड़घड़ी गांव के दिवाकर कुमार (25) पिता रसिक लाल यादव को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया. दो की हालत गंभीर देख भागलपुर रेफर किया है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हिमांशु कुमार अपने पिता के साथ अपने घर बड़ी जमीन से बाइक से घोघा पन्नूचक जा रहा था. ताड़र गांव की घोघा से आ रही बाइक ने जोरदार ठोकर मार दी. दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गयी और तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गये. ग्रामीणों की मदद से निजी क्लिनिक मे भर्ती कराया. हालत गंभीर देख हिमांशु और दिवाकर को रेफर किया गया. सूचना पर सन्हौला 112 की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर जांच कर रही है.

गोली मार हत्या मामले में आरोपित का दोष सिद्ध

गोली मार हत्या मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी ने सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध किया. आरोपित सोनवर्षा का गुंजन कुंवर है. घटना 15 फरवरी 2020 की है. बिहपुर थाना सोनवर्षा पड़घड़ी के निधु कुंवर उर्फ अमित कुंवर को जमीन विवाद में गोली मार कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद आरोपित अन्य साथियों के साथ कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया. मृतक का कनपट्टी कट कर शरीर से अलग हो गया था. प्राथमिकी पिता विनय कुंवर के बयान पर बिहपुर थाना में दर्ज की गयी. छर्रापट्टी सोनवर्षा के गुंजन कुंवर, अंकित कुंवर, मुकेश कुंवर मंटू कुंवर, ढोरिया उर्फ नवीन मंडल को नामजद आरोपित बनाया गया था. प्राथमिकी के अनुसार विनय कुंवर अपने पुत्र के साथ दियारा में घास लाने गये थे. घास लेकर पुत्र के साथ वापस लौट रहे थे, तो विक्रमपुर कलबलिया धार के टेक दियारा में सभी आरोपित हथियार से लैस पिता-पुत्र के साथ गाली गलौज करने लगे. गाली गलौज का विराेध किया तो गुंजन कुंवर ने दो गोली मारी, जिससे निधु कुंवर जमीन पर गिर पड़ा.इस दौरान आरोपित ने कल्हाड़ी से कनपट्टी पर वार कर कनपट्टी को शरीर से अलग कर दिया. मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में हुई. सुनवाई के दौरान गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपित गुंजन कुवंर को भादवि की धारा 302, 147, 148,149 व आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध किया. सजा की बिंदु पर 13 फरवरी को सुनवाई की जायेगी. अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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By JITENDRA TOMAR

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