शराब तस्करी के मामलों में दोषियों को 5-5 साल कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सजा

Updated at : 30 Apr 2024 11:15 PM (IST)
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शराब तस्करी के मामलों में दोषियों को 5-5 साल कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सजा

शराब तस्करी के मामलों में दोषियों को 5-5 साल कारावास व 1-1 लाख जुर्माने की सजा

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एक दिन पूर्व 29 अप्रैल को दोनों मामलों में उत्पाद 2 की अदालत ने कुल तीन अभियुक्तों को किया था दोषी करार मद्य निषेध अधिनियम के तहत दर्ज शराब तस्करी के मामलों में विशेष अदालत उत्पाद 2 की अदालत में कांडों के निष्पादन में तेजी आयी है. सोमवार को जिन दो शराब तस्करी के मामलों में कुल तीन तस्करों को दोषी करार किया गया था, उनके विरुद्ध मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. जिसमें सभी अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास सहित 1-1 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि 3-3 माह बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है. दोनों मामलों में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. उनके सहयोगी के तौर पर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभाष नाथ सुमन, संजीव कुमार और रवि कुमार भी कोर्ट में उपस्थित रहे. जिन मामलों में दोषियों को सजा सुनायह गयी है उनमें पहला मामला सवा साल पूर्व 3 जनवरी 2023 को गोराडीह पुलिस ने झारखंड से लग्जरी कार से तस्करी कर लायी जा रही 81 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामदगी है. जिसमें कार पर सवार दो तस्कर सीताराम मंडल और राजेश मंडल को गिरफ्तार किया गया था. दूसरा मामला पीरपैंती थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मोड़ पर विगत 18 मार्च 2021 को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गयी शराब की खेप का है.

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