आयुक्त 2.5 करोड़ और डीएम एक करोड़ तक की दे सकेंगे शहरी विकास योजना में प्रशासनिक स्वीकृति
शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एक नयी योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के नाम से परिवर्तित किया गया है. इसे कार्यान्वित कराने की स्वीकृति भी सरकार के स्तर से मिल चुकी है. इस योजना में प्रमंडलीय आयुक्त एक से 2.5 करोड़ तक और जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे.
शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से एक नयी योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के नाम से परिवर्तित किया गया है. इसे कार्यान्वित कराने की स्वीकृति भी सरकार के स्तर से मिल चुकी है. इस योजना में प्रमंडलीय आयुक्त एक से 2.5 करोड़ तक और जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जल निकास सहित चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण व जीर्णोद्धार और पार्कों, घाटों व जलाशयों आदि के निर्माण का प्रावधान किया गया है. सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित योजनाओं के तकनीकी एप्रूवल के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभाग को प्राक्कलन समर्पित किये जाने का प्रावधान है.
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संचालन समिति का किया गया है गठन
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भागलपुर शहर में पार्क व हैंगिंग गार्डन निर्माण पर भी विचारजिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने गत आठ अक्तूबर को शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के चयन को लेकर बैठक की थी. डीएम ने नगर आयुक्त व सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को कहा था कि सड़क, नाला, रोशनी की व्यवस्था के साथ-साथ झील, पार्क, हैंगिंग गार्डन की योजना ली जा सकती है. कुल आवंटित राशि की तिगुनी राशि की योजना लेनी है. लिहाजा अधिक से अधिक योजना को शामिल किया जाये. हालांकि अभी इसे अमलीजामा पहनाया नहीं जा सका है.
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