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9 साल पूर्व दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार

9 साल पूर्व दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार

शाहकुंड स्थित सजौर थाना क्षेत्र में 9 साल पूर्व 16 सितंबर 2015 को दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे 14 में चल रही सुनवाई पूरी हुई. मामले में कोर्ट ने कांड के अभियुक्त करुण राय को दोषी करार दिया है. मामले में सरकारी की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एपीपी संजय कुमार यादव ने बताया कि घटना के बाद मृतक के घर के पास मुकेश राय ने केस दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मामले में सजा के बिंदु के लिए सुनवाई की तिथि आगामी 10 मई को निर्धारित की गयी है. एपीपी ने बताया कि ऐसे कई मामले हैं जिन पर कोर्ट में तेजी से सुनवाई की जा रही है. जल्द ही ऐसे मामलों में सुनवाई पूरी कर उनका निष्पादन किया जायेगा. बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सभी कोर्ट में लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर गर्मी को लेकर मॉर्निंग कोर्ट को भी लागू नहीं किया गया है.

जानलेवा हमला कर हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त दोषी करार

डेढ़ साल पूर्व 5 सितंबर 2022 को संजीव कुमार ने जगदीशपुर थाना में आवेदन देकर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास किये जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. मामले में एडीजे 14 में चल रही सुनवाई के दौरान कांड के नामजद आरोपित मो अफजाल को सोमवार को दोषी करार दिया गया है. सरकारी पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे एपीपी संजय यादव ने बताया कि घटना दिनदहाड़े जगदीशपुर के पुरैनी बाजार स्थित यूको बैंक के समीप हुई थी. मामले में कुल 10 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि का निर्धारण किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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