विदेशी शराब की तस्करी करते गिरफ्तार पिकअप चालक को पांच साल कारावास

विदेशी शराब की तस्करी करते गिरफ्तार पिकअप चालक को पांच साल कारावास
कहलगांव स्थित शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के एनएच 80 स्थित आलाकमान के समीप सात माह पूर्व भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी करते गिरफ्तार पिकअप चालक को कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को मामले में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में मामले में सुनवाई चली. कोर्ट ने आरोपित मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 के फनन गांव निवासी मो कारे अली को सजा सुनायी. कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि को तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. मद्य निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने विगत 9 सितंबर को आरोपित को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की. 12 फरवरी 2024 को शिवनारायणपुर ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि एक महिंद्रा बोलीगे पिकअप (बीआर11 जीई 0320) में आलू के बोरियों के नीचे शराब की खेप छिपा कर लायी जा रही है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओपी प्रभारी ने छापामारी दल के पदाधिकारी और सशस्त्र बल के साथ कार्रवाई की. विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं पिंटू कुमार सिंह भी कोर्टरूम में मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




