Code of conduct violation case : अबू कैसर का आत्मसमर्पण, कोर्ट ने दिया था संपत्ति कुर्क करने का आदेश
Code of conduct violation case : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिये जाने के बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर व अमन खान ने आत्मसमर्पण कर दिया.
Code of conduct violation case : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिये जाने के बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर व अमन खान ने आत्मसमर्पण कर दिया. उनके साथ अमन खान ने भी आत्मसमर्पण किया. हालांकि, कोर्ट ने दोनों नेताओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी.
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जानकारी के मुताबिक, आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता की अदालत में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर व अमन खान ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने दोनों नेताओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 10 हजार रुपये के मुचलके पर प्रत्येक तिथियों में उपस्थिति की शर्त पर जमानत दे दी.
मालूम हो कि दोनों नेताओं की तरफ से जमानत की शर्त पूरी करने का शपथ बंधपत्र के साथ दाखिल कर दिया गया है. विशेष न्यायाधीश ने इसके पूर्व की तिथि पर दोनों नेताओं के मुकदमे की तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर पहले गैरजमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद संपत्ति कुर्क करने का आदेश अदालत की ओर से जारी किया गया था.
मामला साल 2009 का है, जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 23 मार्च, 2009 को कहलगांव की कुर्मीचक पंचायत के एकडारा में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैसर के पोस्टर मिले थे.
तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार शाही ने अबू कैसर के खिलाफ कहलगांव थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में अबू कैसर के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था.
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