टीएमबीयू में अतिथि शिक्षक संघ नियुक्ति नियमावली 2026 का प्रति जलायी, विरोध में की नारेबाजी

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अतिथि शिक्षक संघ नियुक्ति नियमावली 2026 विरोध में की नारेबाजी

Bhagalpur News, टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ ने नियुक्ति नियमावली 2026 का विरोध करते हुए प्रति जलाई. शिक्षकों ने इसे यूजीसी गाइडलाइन के विरुद्ध बताते हुए वापस लेने की मांग की है.

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भागलपुर से आरफीन जुबैर की रिपोर्ट

Bhagalpur News: टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ ने शनिवार को नियुक्ति नियमावली 2026 का प्रति जलायी. सरकार के विरोध में नारेबाजी की. साथ ही बिहार के विश्वविद्यालयों में स्थायी सहायक प्राध्यापक तथा संविदा आधारित फिक्स्ड टर्म फैकेल्टी की नियुक्ति को लेकर तैयार की गई नियुक्ति नियमावली 2026 को यूजीसी गाइडलाइन के विरुद्ध में जमकर रोष प्रकट किया. उसे अविलंब वापस लेने तथा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नियमित करने की मांग की है. संघ ने यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार बने नियुक्ति नियमावली 2020 के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की है. मौके पर डॉ पवन कुमार, डॉ आनंद कुमार, डॉ सर्पराज रामानंद सागर, डॉ प्रियतम कुमार, डॉ धीरेंद्र कुमार, डॉ आलोक कुमार, डॉ प्रभात कुमार, डॉ मौसमी कुमारी, डॉ आलोका कुमारी, डॉ आरती वर्मा, डॉ श्वेता रानी, डॉ किरण कुमारी, डॉ मधुमाला सिन्हा, डॉ आदित्य नारायण, डॉ संजीव कुमार, डॉ सितांशु कुमार, डॉ उज्जवल कुमार, डॉ गुंजन कुमारी, डॉ प्रकाश कुमार आदि मौजूद थे.

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यूजीसी गाइडलाइन का पूरी तरह उल्लंघन : अध्यक्ष

संघ के अध्यक्ष डॉ आनंद आजाद ने कहा कि पूर्व के नियमावली में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष को समाप्त कर 43 वर्ष कर पूरी तरह से यूजीसी गाइडलाइन का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि लोक भवन द्वारा तैयार की गयी नियुक्ति नियमावली 2026 में स्नातक, स्नातकोत्तर समेत नेट,जेआरएफ, पीएचडी तथा शोध पत्र एवं अनुभव पर अंक देकर तैयार किये जाने वाले एपीआई स्कोर वाली व्यवस्था अविलंब समाप्त की जाये.

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Bhagalpur News: नियुक्ति नियमावली को लेकर उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती

संघ ने कहा कि मामले को लेकर वरीय अधिवक्ताओं से सलाह लेकर नियुक्ति नियमावली के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जायेगी. उसके पश्चात बहुत जल्द बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधियों संग पटना में बैठक कर रणनीति बनाकर पटना में आंदोलन किये जायेंगे.

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