आर्म्स एक्ट, लूट व एक्सप्लोसिव एक्ट के मामलों में जमानत याचिका खारिज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 May 2024 11:41 PM
कई मामलों में जमानत याचिका खारिज
मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलानाचक स्थित मजार के पास विगत 22 फरवरी 2023 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बम की बरामदगी की थी. उक्त मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. जिसमें से एक मो शाहजहां उर्फ पासा की ओर से सीजेएम कोर्ट में विगत दिनों जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. इसके अलावा सबौर थाना क्षेत्र में पिछले साल हुए लूटकांड के आरोपित भूषण यादव और मधुसूदनपुर थाना में इसी साल दर्ज आर्म्स एक्ट के आरोपित भवेश यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई की. और दोनों मामलों में आरोपितों की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया. दबिया के वार से हुए थे घायल, बैसाखी के सहारे पहुंचे एसपी कार्यालय लोदीपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले रंजीत कुमार सिंह पर दबिया से वार कर उनके पैर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. उक्त मामले में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को बैसाखी के सहारे रंजीत सिंह खुद सिटी एसपी से मिलने पहुंचे. जहां उन्होंने सिटी एसपी से मिल कर आरोपित शंभु सिंह के द्वारा दी जा रही धमकी और आरोपित की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने मामले में लोदीपुर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है. विशेष अभियान में 8 गिरफ्तार, हथियार व कारतूस की बरामदगी जिला पुलिस की ओर से चलाये जा रहे अभियान के तहत गिरफ्तार किये गये 8 अभियुक्तों को सोमवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मद्य निषेध अधिनियम के तहत चलाये गये अभियान में 23 लीटर देसी शराब की बरामदगी की गयी है. विभिन्न मामलों में 1 देसी आग्नेयास्त्र, 25 कारतूस, 1 बाइक, 2 चाकू आदि की बरामदगी की गयी है. यातायात नियमों के उल्लंघनकारियों से 5500 रुपये बतौर फाइन वसूला गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










