नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल कठोर कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Jun 2024 11:53 PM
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल कठोर कारावास की सजा
गोराडीह थाना में दो साल पूर्व दर्ज नाबालिग के अपहरण मामले में 20 जून को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया था. उक्त मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. मामले में कोर्ट ने दोषी पाये गये अभियुक्त पप्पू साह के विरुद्ध नाबालिग के अपहरण और 4 पॉक्सो यानी दुष्कर्म करने की धारा में सजा सुनायी. 4 पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि एक साल बढ़ाने का निर्देश दिया. वहीं नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपित को पांच साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर कारावास की अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके साथ-साथ कांड की पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला :
नाबालिग पीड़िता के पिता ने विगत 2022 में गोराडीह थाना में आवेदन देकर गांव के ही रहने वाले पप्पू साह के विरुद्ध केस दर्ज कराया था. दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में दिये गये आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया था कि 8 मई 2022 को उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी टहलने के लिए गांव में निकली थी. इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी को पप्पू कुमार उर्फ पप्पू साह ने अगवा कर जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे लेकर फरार हो गया. पप्पू साह ने अगवा करते हुए उनकी पत्नी को धमकी दी थी कि अगर मामले में केस करोगी तो बेटी को जान से मार देंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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