Bhagalpur Crime News : पत्नी की हत्या के आरोपी को पांच साल कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Apr 2024 8:08 PM
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव में 13 मई 2020 को विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था.
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव में 13 मई 2020 को विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था. उक्त मामले में मृतका रानी कुमारी की मां अलीगंज गंगटी निवासी नीलम देवी के बयान पर मृतका के पति साेनू यादव सहित बेटी उसके ससुराल के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था. मामला एडीजे-16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान विगत दिनों मुख्य आरोपित सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी पक्ष की ओर से बहस करते हुए एपीपी श्रीप्रकाश भगत ने हिस्सा लिया. सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने कांड के मुख्य आरोपित सोनू यादव को पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. एपीपी ने बताया कि मृतका की मां ने आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था कि 2017 में बेटी रानी की शादी दिग्घी निवासी साेनू यादव से कराने के बाद पांच लाख रुपये दहेज की मां की जा रही थी. इसको लेकर आये दिन बेटी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और घटना के दिन उक्त लोगों ने उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया.
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