भागलपुर: 41 सीट से अधिक क्षमता वाले स्कूलों बस अब किसी भी सूरत में सड़कों पर नहीं चलेंगी. मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मिन्हाज आलम ने जिला परिवहन पदाधिकारी व मोटरयान निरीक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों बसों की जांच की जाये और 41 सीटर से अधिक क्षमता वाले स्कूलों बस का परमिट तत्काल रद्द किया जाये.
प्राधिकार की बैठक में आयुक्त श्री आलम ने स्कूली बच्चों को ढोने वाले अन्य वाहनों के भी परमिट की जांच करने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी भी पूर्णिया, नवगछिया व कहलगांव की ओर से आने वाली प्राइवेट बसें व अन्य बड़े सवारी वाहन डिक्शन मोड़ बस स्टैंड तक पहुंच रहे हैं. उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगाते हुए पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा से आने वाली सभी बसों को पड़ाव नो इंट्री के वक्त हर हाल में जीरो माइल बस स्टैंड में ही सुनिश्चित किया जाये.
उन्होंने इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने ओवरलोडेड वाहनों की भी सघन जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया. इसको लेकर उन्होंने विशेष रूप से बांका के जिला परिवहन पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वाहनों की ट्रकों आदि के ओवरलोडिंग की चेकिंग उधर ही सघनता से की जाये, ताकि ऐसे वाहन भागलपुर में प्रवेश ही न कर सके. ओवरलोड वाहनों के कारण भी शहर में अकसर जाम की स्थिति बनी रहती है. आयुक्त श्री आलम ने सभी पुराने वाहनों की चेकिंग करने व फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच करने का भी निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी व मोटरयान निरीक्षक को दिया. प्राधिकार की बैठक में चार परमिट को भी स्वीकृति के लिए रखा गया था, जिनमें से दो को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी. बैठक में डीआइजी संजय सिंह, डीएम बी कार्तिकेय, आयुक्त की सचिव सहित भागलपुर व बांका जिला के संबंधित पदाधिकारी व प्राधिकार के सदस्य मौजूद थे.