भागलपुर: सांसद भूदेव चौधरी की पत्नी व परमानंद शर्मा जमीन विवाद मामले में शनिवार को नया खुलासा सामने आया है. श्री शर्मा ने डीसीएलआर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दखल देने के लिए वाद संख्या ही बदल दिया गया है.
उन्होंने बताया कि तत्कालीन डीसीएलआर राशिद हुसैन ने वाद संख्या (53) 2013-14 के तहत दिनांक 18.6.2013 को दायर किया था.तत्कालीन डीसीएलआर ने केस खारिज कर दिया था, लेकिन वर्तमान डीसीएलआर सुबीर रंजन ने वाद संख्या (91) 2013-14 के तहत केस दर्ज कर लिया.
ऐसे में वाद संख्या 91 के तहत 7.12.2013 को आदेश पारित अंचल अधिकारी जगदीशपुर को आदेश दिया गया कि उक्त जमीन का सीमांकन कर दखल कब्जा इंद्राणी चौधरी को दिलाने की कार्रवाई करें. उक्त पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त न्यायालय में कोई अपील वाद दायर नहीं किया गया है. इसके विरोध में अब परमानंद शर्मा उच्च न्यायालय में कागजात पेश कर न्याय की मांग करेंगे. उनका कहना है कि पूर्व अधिकारी ने सांसद के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया था.इससे पैरवी के बल पर उनका तबादला दूसरे जगह कर दिया गया व जमुई से सुबीर रंजन को भागलपुर में पदस्थापित कराया गया. उनके आने के बाद से ही सांसद के पक्ष में कार्रवाई हुई.