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निर्देश: यूजीसी ने चेताया, रैगिंग करने पर छात्रों व अभिभावकों पर होगी प्राथमिकी

भागलपुर : रैगिंग के आरोपित के साथ-साथ उनके मां-पिता को भी आरोपित बनाया जायेगा. 2016 में किये बदलावों के नयी गाइड लाइन जारी करते हुए यूजीसी ने कहा है अगर काेई छात्र रैगिंग करते पकड़ा जाता है. या फिर उस छात्र के खिलाफ रैगिंग की शिकायत आती है, तो उसके माता-पिता को भी घटना में […]

भागलपुर : रैगिंग के आरोपित के साथ-साथ उनके मां-पिता को भी आरोपित बनाया जायेगा. 2016 में किये बदलावों के नयी गाइड लाइन जारी करते हुए यूजीसी ने कहा है अगर काेई छात्र रैगिंग करते पकड़ा जाता है. या फिर उस छात्र के खिलाफ रैगिंग की शिकायत आती है, तो उसके माता-पिता को भी घटना में शामिल माना जायेगा.

नये नियम के अनुसार कॉलेजों में दाखिले के समय छात्रों के साथ-साथ मां-पिता को भी एक शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में स्पष्ट होगा कि यदि उनका पुत्र या पुत्री रैगिंग के किसी मामले में संलिप्त पाये जाते है, तो आरोपी के साथ ही उन पर भी कार्रवाई होगी. यूजीसी ने तिलकामांझी विवि सहित सभी विवि को निर्देश जारी किया है.


यूजीसी के सचिव प्रो जासपाल सिंह संधू ने पत्र जारी कर कहा कि शैक्षणिक संस्थान अपने स्तर से रैगिंग रोकने के लिए छात्रों को जागरूक करें. विवि स्तर पर कार्यशाला व पोस्टर लगा कर छात्रों को जागरूक करें. पत्र में छात्रों से कहा गया कि वह रैगिंग मामले से बचे.

यूजीसी ने जाति, रंग व धर्म पर फब्तियां कसने को भी रैगिंग की श्रेणी में रखा है. आर्थिक, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना को भी रैगिंग की श्रेणी में रखा गया है. यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम 2016 में लागू किया है.

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