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ग्रामीण बैंक लूटकांड के आरोपित के बारे में गवाहों ने कहा पहचान में नहीं आये

भागलपुर: चर्चित बिहार ग्रामीण बैंक लूट कांड के मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश के सामने रेखा कुमारी ने गवाही दी. अपनी गवाही में उन्होंने बैंक लूटकांड की घटना के बारे में बताया. हालांकि लूटकांड के आरोपितों की पहचान से इनकार कर दिया. उन्होंने अदालत को कहा कि घटना […]

भागलपुर: चर्चित बिहार ग्रामीण बैंक लूट कांड के मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश के सामने रेखा कुमारी ने गवाही दी. अपनी गवाही में उन्होंने बैंक लूटकांड की घटना के बारे में बताया. हालांकि लूटकांड के आरोपितों की पहचान से इनकार कर दिया. उन्होंने अदालत को कहा कि घटना के वक्त नकाब में अपराधी थे. तत्कालीन मैनेजर किशोर कुमार चौधरी और कुमकुम देवी की भी गवाही हो गयी है.

दोनों ने भी नकाबपोश अपराधी के होने के कारण आरोपित की पहचान नहीं होने की बात कही. आठ लोगों के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट : लूट कांड में गवाह के नहीं उपस्थित होने पर कोर्ट ने ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर किशोर कुमार चौधरी, सहायक मैनेजर इमानुल हरिदास हासदा, कैशियर जयशेखर, नेहा कुमार चौधरी, हेमलता कुमारी, रेखा कुमारी, आदेशपाल अजीत कुमार व एक अन्य बैंक कर्मी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था.

यह है मामला : दशक की सबसे बड़ी लूट कांड में से एक था आदमपुर थाना क्षेत्र के घंटाघर स्थित बिहार ग्रामीण बैंक की भागलपुर शाखा में 26 मई 2015 की घटना. बैंक से 49 लाख 10 हजार 372 रुपये की लूट हुई थी. घटना की शाम को लगभग साढ़े चार बजे सभी नकाबपोश बैंक में घुसे और उन्होंने लूट को अंजाम दिया. अपराधियों ने बैंक मैनेजर और कैशियर सहित सभी छह स्टाफ को बैंक के ही बाथरूम में बंद कर दिया था. कैशियर जय शेखर ने लॉकर की चाबी देने में आनाकानी की तो पिस्तौल की बट से मारकर उसे घायल कर दिया था. 15 मिनट में घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी अपने साथ सीसीटीवी कंट्रोलिंग मशीन भी अपने साथ ले गये थे. बैंक लूट की घटना के बाद आइजी बच्चू सिंह मीणा और एसएसपी विवेक कुमार के अलावा अन्य वरीय पुलिस अधिकारी भी पहुंच थे.

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