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दुष्कर्म मामले में तांत्रिक को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में तांत्रिक सरयू प्रसाद सिंह को 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी. आरोपित ने झाड़-फूंक करने के बहाने लड़की से दुष्कर्म किया था. अदालत ने तांत्रिक पर दस हजार रुपये जुर्माना देने अन्यथा एक […]

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में तांत्रिक सरयू प्रसाद सिंह को 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी. आरोपित ने झाड़-फूंक करने के बहाने लड़की से दुष्कर्म किया था. अदालत ने तांत्रिक पर दस हजार रुपये जुर्माना देने अन्यथा एक वर्ष अतिरिक्त सजा का भी निर्देश दिया. आरोपित से ली जाने वाली जुर्माना राशि पीड़िता को दी जायेगी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद और बचाव पक्ष से राजीव रंजन कुमार व बासुकी नाथ पांडेय ने बहस किया.
यह है मामला.
एक मई 2013 को पीड़िता का पिता अपनी किराना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. रास्ते में खबासपुर (एकचारी) के सरयू प्रसाद सिंह ने उसे रोका. उसने कहा कि उसकी बेटी पर भूत का प्रकोप है, वह उसे झाड़-फूंक करके उसके भूत को बोतल में बंद कर जमीन में दफन कर देगा. रात करीब 11 बजे पीड़िता, उसका पिता और छोटी बेटी तीनों सरयू प्रसाद सिंह के बताये स्थल पर गये. वहां पर सरयू प्रसाद सिंह पीड़ित लड़की को लेकर चला गया.
मगर थोड़ी देर बाद जब लड़की लौटी तो उसने अपने साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा किया. पीड़िता के पिता के आक्रोश को देखकर आरोपित भागने लगा. ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

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