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जानलेवा हमले में पांच साल की कैद

भागलपुर: षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को मो औरंगजेब पर जानलेवा हमला करने के आरोपित मो चुन्नु को पांच साल कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपित से लिये जानेवाले जुर्माना की आधी राशि 5000 रुपया […]

भागलपुर: षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को मो औरंगजेब पर जानलेवा हमला करने के आरोपित मो चुन्नु को पांच साल कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने आरोपित से लिये जानेवाले जुर्माना की आधी राशि 5000 रुपया मो औरंगजेब को देने का निर्देश दिया. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा और बचाव पक्ष से अरुण झा और ब्रजेश कुमार ने पैरवी की थी.
यह है मामला
28 फरवरी 2010 को सुबह 7.30 बजे मो औरंगजेब उर्फ मो औरंग अपने घर के बगल की दीवार पर प्लास्टर करा रहा था. इस दौरान मो समना ने मो औरंगजेब को दीवार के साथ जमीन नहीं होने की बात कहते हुए प्लास्टर करने से मना किया और दीवार ढहाने की बात कही. इस पर मो समना, मो चुन्नु, मो मन्टो, मो बीतो और मो शहादत उस पर टूट पड़े.

सभी आरोपित मारपीट करते हुए घर में घुस आये. इतने में मो चुन्नु घर से रॉड लेकर मो औरंगजेब के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया. झगड़ा होने के बाद सभी भाग गये. बीबी रसीदा के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. इसमें मो समना, मो चुन्नु, मो बीतो, मो मन्टो, मो शहादत आरोपित बनाये गये. इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोिपतों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.

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