वैट को लेकर विभाग में नये रजिस्ट्रेशन
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रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं, आवेदक परेशान
वैट को लेकर विभाग में नये रजिस्ट्रेशन का मामला आरटीपीएस से आवेदन के उचित निबटारे की मांग भागलपुर : वैट लगने के बाद कई व्यापारी रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन की जांच रिपोर्ट विभाग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है. इससे आवेदक को अपने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई […]
का मामला
आरटीपीएस से आवेदन के उचित निबटारे
की मांग
भागलपुर : वैट लगने के बाद कई व्यापारी रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनके आवेदन की जांच रिपोर्ट विभाग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है. इससे आवेदक को अपने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के बारे में पता नहीं चल पाता है. उन्हें अपने आवेदन की स्थिति को लेकर बार-बार विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है.
कपड़ा व्यापारी की ओर से वैट लगने के बाद लगातार रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आवेदन दिया जा रहा है, जिससे उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े. विभागीय स्तर पर भी बाजार में कर के दायरे में आने वाले नये व्यापारी को रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गयी थी.
यह है नियम
वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव सुजाता चौधरी ने वैट लागू होने के बाद नये रजिस्ट्रेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है.
उन्होंने निर्देश दिया कि लोक सेवा अधिकार में वैट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल आवेदन की समय अवधि 15 दिन निर्धारित है. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की हस्ताक्षर वाली प्रति तथा निबंधन जांच की तिथि से दो दिनों में रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना है.
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