भागलपुर/पटना : एसडीओ कुमार अनुज के निजी चालक सन्नी कुमार हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपितों एसडीओ और उनकी पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी है. दोनों लोगों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगायी थी. कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी देखने के बाद उन्हें जमानत दी है. यहां बता दें कि 3 नवंबर, 2015 की रात सन्नी पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में एसडीओ के आवास पर अपने कमरे में सोने चला गया था.
अगले दिन सुबह उसकी लाश कमरे से मिली थी. शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले अन्य चोट के निशान से सन्नी की हत्या किये जाने की बात सामने आयी थी. इस मामले में सन्नी के पिता मधेश प्रसाद के आरोप में राजीवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसमें भागलपुर के तत्कालीन एसडीओ कुमार अनुज, उनकी पत्नी विद्या सिन्हा समेत तीन लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
एफएसएल ने उसके कमरे से जांच नमूना भी लिया था. पुलिस की जांच के दौरान दोनों आरोपितों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इस पर कोर्ट ने पहले केस डायरी तलब की और फिर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.