भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सोमवार को इशाकचक के सूरज राय को दुष्कर्म के मामले में धारा 376 के तहत दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. अदालत युवक के खिलाफ 15 फरवरी को सजा सुनायेगी.
मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह और बचाव पक्ष से आरके मिश्रा ने पैरवी की. मामले के अनुसार 12 मई 2014 को इशाकचक में एक सात वर्षीय लड़की के साथ कॉलोनी में रहनेवाले 21 वर्षीय सूरज राय ने दुष्कर्म किया. लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी सूरज राय को पकड़ लिया.