स्टेट हाइवे : पेट्रोल पंप खोलने के लिए संचालकों से नहीं वसूला जायेगा शुल्कपथ निर्माण विभाग : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और वित्त विभाग से नहीं मिली सहमति, शुल्क वसूली की अनुशंसाओं को किया अमान्य-शुल्क वसूली होता तो पेट्रोल पंप संचालकों को हर 15 साल के लिए लगता दाे लाख रुपये -नेशनल हाइवे के अनुरूप ही शुल्क वसूली को समिति ने की थी अनुशंसा संवाददाता, भागलपुर स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पंप खाेलने के लिए संचालकों को अब कोई शुल्क नहीं लगेगा. यही नहीं, अवस्थित पेट्रोल पंप के संचालकों को भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा. पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पथ निर्माण विभाग से निर्गत की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित सलामी व किराये की राशि पर समिति की बैठक हुई थी, जिसमें नेशनल हाइवे के अनुरूप शुल्क वसूली की अनुशंसा की गयी थी. उक्त अनुशंसा को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने अमान्य करार दिया है. उन्होंने कहा कि समिति द्वारा की गयी अनुशांसाओं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और वित्त विभाग की सहमति नहीं है. पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए विभागीय भूमि के उपयोग पर सलामी व किराये का भुगतान उक्त अनुशंसा के आधार पर मान्य नहीं है. पथ निर्माण विभाग, पटना के अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में 16 जून 2012 को पेट्रोल पंप के आउटलेट खोलने के लिए दो लाख रुपये शुुल्क के रूप में वसूली का प्रावधान लाया गया था, जिसमें हर 15 साल के बाद पुन: आवेदन और शुल्क देकर नवीकरण करना आवश्यक बताया गया था. जिला पथ के लिए नहीं लगेगा 1.50 लाख का शुल्क जिला पथ से सबंधित पथों पर खुलने वाले या फिर अवस्थित पेट्रोल पंप के लिए संचालक को 1.50 लाख रुपये का शुल्क नहीं लगेगा. पीडब्ल्यूडी, राजस्थान के अनुरूप शुल्क की राशि वसूली के लिए अनुशंसा की गयी थी. जिला पथ और ग्रामीण पथ के लिए भी नहीं लगेगा एक लाख शुल्क जिला पथ व ग्रामीण पथ के लिए भी पेट्रोल पंप संचालक से शुल्क वसूली नहीं होगी. हर 15 साल पर एक मुश्त एक लाख रुपये शुल्क के रूप में लेने की अनुशंसा की गयी थी.
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स्टेट हाइवे : पेट्रोल पंप खोलने के लिए संचालकों से नहीं वसूला जायेगा शुल्क
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