बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि देनी होगीवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर परमानंद सिंह को प्रीमियम राशि के रूप में 30 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. इसके अलावा वादी को मानसिक परेशानी को लेकर पांच हजार और मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने के निर्देश दिये हैं. मामले के अनुसार परमानंद सिंह ने बीमा कंपनी से 21 अप्रैल 2006 को पॉलिसी ली थी. इसमें उसने तीन वार्षिक किस्त में 90 हजार रुपये देने थे. इस पॉलिसी की परिपक्वता तिथि 21 अप्रैल 2022 की थी. उसने 21 अप्रैल 2006 को चेक से 30 हजार रुपये दिये, इसके बाद 5 जून 2007 को दूसरी व 28 मई 2008 को तीसरी किस्त दी. तीन मई 2013 को बीमा कंपनी ने परमानंद सिंह को 60 हजार रुपये की राशि लौटा दी और कहा कि उनका प्रथम किस्त बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ था. इस कारण उनकी पॉलिसी को रद्द कर दिया गया. इस मामले को लेकर परमानंद सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. वाद पर सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को नोटिस दिये गये, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद एकतरफा फैसला लेते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 9 फीसदी ब्याज दर पर प्रथम प्रीमियम की राशि 30 हजार रुपये देने का आदेश दिया.
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बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि देनी होगी
बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि देनी होगीवरीय संवाददाता, भागलपुरजिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर परमानंद सिंह को प्रीमियम राशि के रूप में 30 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. इसके अलावा वादी को मानसिक परेशानी को लेकर पांच हजार और मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार […]
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