तसवीर——- नगर निगम की- निगम क्षेत्र की 20 हजार दुकानों में से मात्र 1100 के पास ही लाइसेंस संवाददाताभागलपुर :भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में बिन ट्रेड लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों को सील किया जायेगा. नगर निगम प्रशासन शनिवार से यह अभियान चलायेगा. नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि गैर आवासीय उपयोग करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-342 के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य है. बकायदा निगम प्रशासन की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2015 तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों के लिए लाइसेंस के लिए प्रचार-प्रसार भी कराया था, बावजूद इसके मात्र 1100 दुकानदारों ने ही लाइसेंस लिया. निगम ने 10 हजार दुकानों व प्रतिष्ठानों का लाइसेंस बनाने का लक्ष्य रखा था. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत वैसे खुदरा दुकानें, जो 10 लाख तक का बिजनेस करते हों, उसके लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए सालाना एक हजार रुपये शुल्क रखा गया है. इसके अलावा वैसे थोक विक्रेता जो दस लाख रुपये से अधिक का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये शुल्क रखा गया है.
आज से सील होगी बिना ट्रेड लाइसेंसवाली दुकान
तसवीर——- नगर निगम की- निगम क्षेत्र की 20 हजार दुकानों में से मात्र 1100 के पास ही लाइसेंस संवाददाताभागलपुर :भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में बिन ट्रेड लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों को सील किया जायेगा. नगर निगम प्रशासन शनिवार से यह अभियान चलायेगा. नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि गैर […]
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