भागलपुर: नन बैकिंग कंपनी आस्था इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी समेत पांच कर्मियों के खिलाफ तातारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा है. शिकायतकर्ता मुरादपुर (रजौन, बांका) गांव निवासी शैलेश कुमार का आरोप है कि कंपनी के स्कीम के तहत उन्होंने कुल 1,12,850 रुपये जमा किये थे, लेकिन उन्हें न पैसे वापस मिले और न ही स्कीम का लाभ.
कंपनी के चेयरमैन सह एमडी संतोष रूपकाले, मार्केटिंग डायरेक्टर चंद्रा चौहान, प्रमोटर शांति मंडल, प्रधान प्रमोटर शौकत गुप्ता, फाउंडर सह मुख्य प्रमोटर समर कुमार को आरोपी बना गया है. घटना सितंबर 2010 की है. पीड़ित ने पहले कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया, जिसके आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
अपने पैसे वापस लेने के लिए शैलेश कंपनी के सूरत स्थित प्रधान कार्यालय भी गये थे. लेकिन वहां से जो चेक मिला, वह भी कैश नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी के एकाउंट को पुलिस ने पहले ही सील कर दिया था. तातारपुर स्थित कंपनी के शाखा में रातोंरात ताला लटक गया. ग्राहकों को फंसाने के लिए कंपनी कई आकर्षण स्कीम की घोषणा की थी. दो व तीन साल में राशि दोगुना व तिगुना करने का दावा किया गया था.