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बीएमपी कैंप पर हमले के तीन आरोपी को दस-दस वर्ष की सजा

– एक आरोपी विजय मांझी न्यायालय में नहीं हुआ उपस्थित, कुर्की-जब्ती का आदेश – 30 जून को तीनों आरोपी को दोषी करार किया गया था, सजा सुनाने के बाद भेजा गया जेल वरीय संवाददाता, भागलपुरअकबरनगर में बीएमपी कैंप पर हमला कर पांच जवानों को घायल करने के मामले में मंगलवार को तीन नक्सली पवन यादव, […]

– एक आरोपी विजय मांझी न्यायालय में नहीं हुआ उपस्थित, कुर्की-जब्ती का आदेश – 30 जून को तीनों आरोपी को दोषी करार किया गया था, सजा सुनाने के बाद भेजा गया जेल वरीय संवाददाता, भागलपुरअकबरनगर में बीएमपी कैंप पर हमला कर पांच जवानों को घायल करने के मामले में मंगलवार को तीन नक्सली पवन यादव, बमबम यादव एवं विपिन मंडल को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी गयी. पंचम अपर एवं सत्र न्यायाधीश आलोक राज के न्यायालय में तीनों आरोपी को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में दस-दस वर्ष और डकैती के दौरान जानलेवा हमला करने के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा सुनायी गयी. बहस में एपीपी दीप कुमार शामिल थे. एपीपी ने बताया कि 30 जून को चार को दोषी करार दिया जाता, पर एक आरोपी विजय मांझी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था. इसलिए विजय मांझी के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया गया है. सजा सुनाने के पूर्व जितने दिन तक आरोपी जेल में रहे हैं उनकी अवधि सजा में ही गिनती हो जायेगी. बता दें कि दस जनवरी 2010 की शाम नक्सलियों ने अकबर नगर स्थित बीएमपी जवानों के लिए बनाये गये कैंप में हमला कर हथियार, राइफल, इनसास व गोली लूट ली थी. इस घटना में पांच जवान भी घायल हुए थे. इसके बाद से वहां अब तक ं कैंप नहीं खुला है.

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