गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पांच साल कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा

Updated at : 10 May 2024 11:10 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पांच साल कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा

गैर इरादतन हत्या के आरोपित को पांच साल कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा

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बिजली कनेक्शन काटने का विरोध करने पर आरोपित ने पैर से अंडकोष पर किया था वार, हो गयी थी मौत सजौर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में 16 सितंबर 2015 को मुकेश राय के पिता शंकर राय की मौत करुण राय द्वारा हमला किये जाने से हो गयी. उक्त मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी पाये गये आरोपित को शुक्रवार को सजा सुनाई गयी. सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने करुण राय को गैर इरादतन हत्या का आरोपित पाते हुए पांच साल कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि एक साल बढ़ाने का आदेश दिया. उक्त मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी संजय कुमार यादव ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला अभियाेजन पक्ष की ओर से सुनवाई में हिस्सा ले रहे अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि 16 सितंबर 2015 को आरोपित बिजली के पोल पर अपने घर का कनेक्शन जोड़ रहा था. इस वजह से शंकर राय के घर कनेक्शन कट गया. इसी बात का विरोध करने पर करुण राय और शंकर राय के बीच विवाद शुरू हो गया. इस दौरान करुण राय ने अपने पैर में पहने जूते से शंकर राय के अंडकोष पर हमला कर दिया, जिससे शंकर राय बेहोश हो गये. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में मृतक के बेटे मुकेश राय की ओर से शाहकुंड (सजौर) थाना में करुण राय के विरुद्ध केस दर्ज कराया था. मामले में चली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि शंकर राय की मौत तार को जोड़ने के दौरान करंट लगने से हुई थी. पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त दलील को कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया था.

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