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पुजारी हत्याकांड : तीन आरोपी दोषी
भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने चर्चित पुजारी हत्याकांड में तीन आरोपी अशोक चौधरी, अजय तांती व रंजीत तांती पर करार दिया है. इन आरोपियों ने मारुफचक में बड़ी बेरहमी से पुजारी सहित तीन अन्य की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक […]
भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने चर्चित पुजारी हत्याकांड में तीन आरोपी अशोक चौधरी, अजय तांती व रंजीत तांती पर करार दिया है. इन आरोपियों ने मारुफचक में बड़ी बेरहमी से पुजारी सहित तीन अन्य की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक भोला मंडल व बचाव पक्ष से विष्णुदेव राय, किशोर झा और धीरेंद्र कुमार शुक्ल ने पैरवी की थी. अदालत मामले में 27 मई को अपना फैसला देगी.
यह था मामला. छह फरवरी 2012 को मारुफचक में इंद्रकांत मिश्र, वीणा, अमर कांत मिश्र व पूजा का शव घर में मिला. इस घटना के बाद सनसनी फैल गयी थी. घटना को लेकर साहेबपुर कमाल(बेगूसराय) के पंजबीर बाजार की कुमकुम देवी की शिकायत पर पुलिस ने अशोक चौधरी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.
कुमकुम ने बताया था कि उनके पिता इंद्रकांत मिश्र जैन स्कूल में शिक्षक थे. बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ कर पूजा पाठ कराने लगे. उनका भाई अमरकांत मिश्र भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पान-गुटखा की दुकान लगाता था.
अमरकांत मिश्र की शादी अशोक चौधरी की बेटी पूजा से हुई थी. शादी के बाद ही दोनों में मनमुटाव रहता था. बाद में पंचायत करके पूजा देवी को मारुफचक लाया गया. इसके बाद भी बीच-बीच में अशोक चौधरी अपनी बेटी पूजा को लेकर इंद्रकांत मिश्र से झगड़ा करते थे. एक बार अशोक चौधरी व अन्य साथियों ने अमरकांत मिश्र को स्टेशन पर पीटा भी था. साथ ही चेतावनी दी थी कि वह मारुफचक स्थित घर पूजा देवी के नाम कर दे.
छह फरवरी को घटना के बाद कुमकुम देवी की शिकायत पर अशोक चौधरी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस अनुसंधान में घटना में ललन ठाकुर, रंजीत तांती व अजय तांती भी आरोपी बनाये गये. इस मामले में अशोक चौधरी, रंजीत तांती व अजय तांती पर आरोप तय हो गये हैं. वहीं मामले के आरोपी ललन ठाकुर पर अलग केस में ट्रायल चल रहा है.
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