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मोटर ड्राइविंग सर्टिफिकेट के बिना नहीं कटेगा 440 का चलान

– बिचौलिये पर नकेल कसने की तैयारीसंवाददाता,भागलपुर. बिचौलिये पर नकेल कसने के लिए परिवहन कार्यालय विभाग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया है. कार्यालय द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल से 30 दिन के मोटर ड्राइविंग टेस्ट के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट देने के बाद […]

– बिचौलिये पर नकेल कसने की तैयारीसंवाददाता,भागलपुर. बिचौलिये पर नकेल कसने के लिए परिवहन कार्यालय विभाग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया है. कार्यालय द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि मोटर ड्राइविंग स्कूल से 30 दिन के मोटर ड्राइविंग टेस्ट के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट देने के बाद ही कार्यालय स्थायी लाइसेंस के लिए 440 रुपया का चलान काटेगा. अगर सर्टिफिकेट नहीं रहा, तो कार्यालय द्वारा चलान नहीं काटा जायेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ जवाहर लाल सिन्हा के निर्देश पर मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस प्रक्रिया को शुरू भी करवा दिया है. अब किसी भी सूरत में स्थायी लाइसेंस लेना है, तो ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है. मोटर ड्राइविंग स्कूल पर कार्यालय द्वारा निगरानी रखा जा रहा है. कार्यालय द्वारा स्कूल में किसी भी दिन जाकर ड्राइविंग सीखने वाले युवकों के हस्ताक्षर वाला रजिस्टर भी देखा जायेगा. और यह भी देखा जायेगा कि ट्रेनिंग विधिवत रूप से दी जा रही है कि नहीं. मोटर यान निरीक्षक ने बताया कि स्कूल से ट्रेनिंग लेने बाद भी कार्यालय द्वारा सैंडिस मैदान में टेस्ट लिया जायेगा. टेस्ट में पास और यातायात व रोड साइन नियम को बताने वाले को सफल माना जायेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद लाइसेंस बनाने वाले सही सड़कों पर आराम से दो पहिया व तीन पहिया गाड़ी चला सकेंगे और दुर्घटना में भी कमी आयेगी.

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