भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में एयरटेल सिम मामले में दायर वाद संख्या 99/07 में अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने प्रो हरि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स (भागलपुर) को आदेश दिया कि तिलकामांझी के तुलसी नगर बैंक कॉलोनी के सुधीर कुमार सिंह को मुकदमा खर्च के रूप में पांच सौ रुपये मुआवजा का भुगतान करे.फोरम ने यह भी आदेश दिया है कि उपभोक्ता से नया दस्तावेज प्राप्त करें, जो पढ़ने योग्य हो.
सर्किल ऑफिसर भारती एयरटेल लि पटना को भी आदेश दिया है कि उपभोक्ता के पुराने सिम को चालू करे. जब उपभोक्ता सभी सिम के कागजात प्रो हरि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले करेंगे. उपभोक्ता सुधीर कुमार ने बताया कि वर्ष 2007 के चार मई को प्रो हरि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से एक मोबाइल व एक एयरटेल का सिम खरीदा था. छह मई से सिम ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 25 मई 2007 को अचानक सिम बंद हो गया, जबकि सिम में उस वक्त बैलेंस 37 रुपये 70 पैसे थे.
इसकी अवधि जून में खत्म हो रही थी. सिम लेने के दौरान पहचान पत्र, पता और एक फोटो प्रो हरि ओम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जमा किया था. श्री कुमार ने बताया कि जब सिम काम करना बंद कर दिया, तो उसने जिस दुकान से सिम खरीदा था में इसकी शिकायत दर्ज करायी. बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसकी शिकायत सेल जोन एयरटेल डिस्ट्रीबुशन से कर जल्द सिम चालू करने को कहा, लेकिन सिम चालू नहीं किया गया. इस बाबत 2007 के सात जून को उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया.