संवददाता,भागलपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने घोघा के चर्चित राजा हत्याकांड में गुरुवार को पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त जेल भुगतनी पड़ेगी. जिसे सजा सुनायी गयी, उसमें सूरज चौधरी, छोटू महतो, संजय यादव, उमेश यादव और झूना यादव शामिल हैं. सभी घोघा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. एक अन्य आरोपी दीपक चौधरी के उपस्थित नहीं होने पर उसे केस से अलग कर दिया गया है. मंगलवार को कोर्ट ने उक्त आरोपियों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाया था. वर्ष 2008 में राजा साह की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी और शव को एनएच-80 के किनारे फेंक दिया गया था. मामले में राजा के पिता शारदा प्रसाद साह ने घोघा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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राजा हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास की सजा
संवददाता,भागलपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय जनार्दन त्रिपाठी की अदालत ने घोघा के चर्चित राजा हत्याकांड में गुरुवार को पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त जेल भुगतनी पड़ेगी. जिसे सजा सुनायी गयी, उसमें सूरज […]
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