* फोरम ने दिया दो माह के अंदर बीमा की राशि पांच लाख रुपये, मानसिक परेशानी के एवज में पांच हजार रुपये और मुकदमा में हुए खर्च के लिए पांच सौ रुपये देने का आदेश
भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम में इंश्योरेंस भुगतान से संबंधित दायर वाद संख्या 4/10 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने शाखा प्रबंधक बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भागलपुर व बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी (कस्टमर केयर) अंधेरी, मुंबई को निर्देश दिया है कि सुजागंज हरदेव दास लेन निवासी विमला देवी गोयनका को पांच लाख रुपये (बीमा की राशि की नौ प्रतिशत शुल्क के साथ) भुगतान करे. इसके अलावा उपभोक्ता के मानसिक परेशानी स्वरूप पांच हजार रुपये और मुकदमा में खर्च के लिए पांच सौ रुपये का भुगतान करे. इस आदेश का अनुपालन आदेश निर्गत तिथि से दो माह के अंदर करना होगा.
विमला देवी गोयनका ने बताया कि उनके पति छेदी लाल गायेनका के नाम से पांच लाख रुपये का बिरला सनलाइफ इंशोरेंस कंपनी से बीमा वर्ष 2008 के 26 मार्च को कराया गया था. बीमा कराने का सर्टिफिकेट छह मई 2008 को निर्गत किया था. बीमा से पूर्व पति का बीमा कंपनी की ओर मेडिकल जांच कराया गया था.
जांच उपरांत पति ठीक -ठाक थे. लेकिन पोलिसी अवधि के दौरान 12 दिसंबर 2008 को छेदीलाल का निधन हो गया. इस दौरान बीमा की प्रीमियम की राशि एक लाख रुपये का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा चुका था. पति के निधन के बाद इंश्योरेंस कंपनी से बीमा की राशि का भुगतान करने को कहा गया. लेकिन कंपनी ने बीमा की राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया.
इस बाबत वर्ष 2012 के 29 जनवरी को जिला उपभोक्ता फोरम में बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरीय अधिकारी के खिलाफ मामला दायर किया गया था.