भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने सत्रवाद (180/99 आर) भागलपुर दंगा कांड के एक मामले बेलहर थाना कांड (160/89) के चार आरोपियों कृष्णा मोदी, श्याम सुंदर मोदी, बलदेव रजक व दामोदर साह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 14 जून को सुनवाई होगी. अदालत में सरकार की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक मो अतिउल्लाह ने भाग लिया.
अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई थी, जिसमें दो चश्मदीद गवाह थे. सभी आरोपियों को धारा 148,436,149,380/149 व 153 बी (लूटपाट, आगजनी) में दोषी पाया.
यह घटना सात नवंबर 1989 की है. शाम चार बजे बलवाइयों ने पहले बेला गांव और उसके बाद ताराकुंरा गांव के मुसलिम टोला के घरों में घुस कर लूटपाट की और घर को आग के हवाले कर दिया था. चौकीदार शिबू तूरी के बयान पर उक्त कांड अंकित किया गया था. वहीं विशेष अपर लोक अभियोजक मो अतिउल्लाह ने बताया कि दंगा कांड से संबंधित दो दर्जन से अधिक मामले जिसमें पुराने व पुन: अनुसंधान वाले मामले हैं.