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कल्याण विभाग तल्ख, एक सप्ताह में मांगी गयी रिपोर्ट

पांच में तीन कर्मियों पर ही गठित किया आरोपपत्र कल्याण विभाग के डायरेक्टर ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र भागलपुर : सृजन घोटाला मामले में संलिप्त पाये गये कल्याण विभाग के पांच कर्मचारियों में से तीन ही कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया था. बाकी दो कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित नहीं […]

पांच में तीन कर्मियों पर ही गठित किया आरोपपत्र

कल्याण विभाग के डायरेक्टर ने जिला प्रशासन को भेजा पत्र
भागलपुर : सृजन घोटाला मामले में संलिप्त पाये गये कल्याण विभाग के पांच कर्मचारियों में से तीन ही कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया था. बाकी दो कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित नहीं किया.
इसे कल्याण विभाग ने गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी को इस मामले को सर्वाच्च प्राथमिकता देते हुए एक सप्ताह के अंदर आरोपपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग के डायरेक्टर का यह है पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक मिथिलेश कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है.
इसमें कहा गया है कि सृजन घोटाले से संबंधित भागलपुर में पदस्थापित कल्याण विभाग के तत्कालीन नाजिर महेश मंडल व रामप्रवेश पासवान, प्रधान सहायक कमल किशोर सिन्हा, एसएम रिजवानुल हसन व विजय पोद्दार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य के साथ चार-चार प्रतियों में उपलब्ध कराने कहा गया था. लेकिन कमल किशोर सिन्हा व एसएम रिलवानुल हसन के खिलाफ आरोप पत्र अभी तक विभाग को नहीं भेजा गया. लिहाजा इन दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र भी एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं.
कल्याण विभाग सृजन मामले में लगातार कर रहा लापरवाही : सृजन घोटाले में गयी राशि की वसूली करने के लिए गत 25 नवंबर को 2.50 लाख रुपये शुल्क जिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया गया था. इस राशि को शुल्क के रूप में जमा करते हुए बैंकों के विरुद्ध मनीसूट दायर करने का निर्देश दिया गया था. इसके अलावा तमाम संलिप्त कर्मियों के खिलाफ आरोपपत्र गठित कर उपलब्ध कराने का कल्याण विभाग ने निर्देश दिया था. इस मामले में वित्त विभाग और महालेखाकार की ओर से भी निर्देश जारी किया गया था. लेकिन जिले के कल्याण विभाग ने न तो मनीसूट दायर कराया और न ही आरोप पत्र ही गठित करने में ही गंभीरता बरती.
तय फॉर्मेट में नहीं दिया पोद्दार के विरुद्ध आरोप पत्र : जिला कल्याण पदाधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक मिथिलेश कुमार ने पत्र भेजा है. पत्र में कहा है कि भागलपुर में पदस्थापित कल्याण विभाग के कर्मचारी विजय कुमार पोद्दार के विरुद्ध जो आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है, वह सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देशित फॉर्मेट में नहीं है. लिहाजा निर्धारित फॉर्मेट में सारी सूचनाएं अंकित करते हुए आरोप पत्र एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं.

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