बालिका गृह कांड में कोर्ट का फैसला आज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Nov 2019 2:55 AM

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मुजफ्फरपुर : चर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली का साकेत स्थित पॉक्सो कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनायेगा. मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 21 के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने आपराधिक षडयंत्र, यौन उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किया था. सीबीआइ ने पाॅक्साे की जिन धाराओं के तहत आरोपितों के खिलाफ […]

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मुजफ्फरपुर : चर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली का साकेत स्थित पॉक्सो कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनायेगा. मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 21 के खिलाफ दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने आपराधिक षडयंत्र, यौन उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किया था.

सीबीआइ ने पाॅक्साे की जिन धाराओं के तहत आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, उनमें कम-से-कमवर्ष और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं. एक अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने नवंबर मध्य तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया लिया था. सीबीआइ गुरुवार को कोर्ट में पूरक चार्जशीट भी दायर करसकती है. इस मामले में 20 आरोपित जेल में हैं, वहीं एक आरोपित डॉ प्रोमिला को सीबीआइ अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
23 फरवरी से चल रही सुनवाई: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की रिपोर्ट पर मुजफ्फरपुर के महिला थाने में मई, 2018 में बालिका गृह में कई बच्चियों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न की शिकायत आने पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सुप्रीम काेर्ट ने इसी साल सात फरवरी को मुजफ्फरपुर काेर्ट से केस काे दिल्ली के साकेत पाॅक्साे काेर्ट में ट्रांसफर कर त्वरित सुनवाई करने काे कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी से मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है.
टिस की टीम ने किया था खुलासा : टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) की कोशिश टीम ने दिसंबर, 2017 में बालिका गृह का निरीक्षण किया था. टिस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बच्चियों का याैन उत्पीड़न हाे रहा है. उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित भी किया जा रहा है.
ये हैं आरोपित : ब्रजेश ठाकुर, बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि कुमार रोशन, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे दिलीप वर्मा, सदस्य विकास कुमार, बालिका गृह की कर्मचारी इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम उर्फ कृष्णा, डॉ अश्विनी उर्फ आसमानी, विक्की, रामानुज ठाकुर उर्फ मामु, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब, डॉ प्राेमिला व शाइस्ता परवीन उर्फ मधु.
घटनाक्रम में पांच प्रमुख तिथि
31 मई, 2018 टिस की रिपोर्ट पर महिला थाने में प्राथमिकी
26 जुलाई, 2018 सीबीआइ काे मिली जांच की जिम्मेदारी
28 जुलाई, 2018 सीबीआइ ने दर्ज की प्राथमिकी
18 दिसंबर, 2018 सीबीआइ ने ब्रजेश समेत 21 आराेपितों पर की चार्जशीट
01अक्तूबर, 2019 साकेत कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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