सिविल सर्जन नहीं कर सकेंगे डॉक्टरों का स्थानांतरण
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने डॉक्टर के तबादले पर रोक लगा दी है. इस आदेश का पत्र सूबे के सभी सिविल सर्जन को भेज दिया गया है. विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन मुख्यालय को बता कर ही तबादला कर सकेंगे. प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि तबादला होने के […]
विज्ञापन
भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने डॉक्टर के तबादले पर रोक लगा दी है. इस आदेश का पत्र सूबे के सभी सिविल सर्जन को भेज दिया गया है. विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन मुख्यालय को बता कर ही तबादला कर सकेंगे. प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि तबादला होने के बाद डॉक्टर कोर्ट चले जाते हैं.जिससे प्रशासनिक कार्य करने में व्यवधान होता है. ऐसे में पूर्व में भी तबादला नहीं करने का निर्देश जारी
किया गया था.
जिसपर अमल में नहीं किया गया है. कोर्ट में मामला जाने से विभाग पर अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ जाता है. ऐसे में विभाग द्वारा स्थान विशेष पर पदस्थापित डॉ का स्थानीय स्तर से तबादला नहीं किया जाये. विशेष परिस्थिति जैसे पर्व त्योहार, विशिष्ट अतिथि आगमन, आपदा, महामारी के समय स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर आवश्यकता के आधार पर अस्थायी रूप में डॉ की प्रतिनियुक्ति निश्चित अवधि तक के लिए किया जा सकता है. ऐसी परिस्थिति में इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को भेजा जाये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन