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मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत विपत्र देने का आदेश

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में बिजली बिल से संबंधित दायर वाद संख्या 18/1 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने कार्यपालक विद्युत अभियंता शहरी क्षेत्र विद्युत आपूर्ति को निर्देश दिया है कि भीखनपुर निवासी मो शमशुजोहा खान को मीटर रीडिंग के आधार पर नया विद्युत विपत्र एक माह के अंदर […]

भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम में बिजली बिल से संबंधित दायर वाद संख्या 18/1 में फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने कार्यपालक विद्युत अभियंता शहरी क्षेत्र विद्युत आपूर्ति को निर्देश दिया है कि भीखनपुर निवासी मो शमशुजोहा खान को मीटर रीडिंग के आधार पर नया विद्युत विपत्र एक माह के अंदर निर्गत करे. इसके अलावा उपभोक्ता के मानसिक परेशानी के मद्देनजर पांच सौ रुपये का भुगतान भी करे जिसका समायोजन अगले विद्युत विपत्र में किया जायेगा.

इधर, उपभोक्ता मो शमशुजोहा खान से भी कहा गया है कि बिजली बिल मिलने के एक माह के अंदर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान बिजली कंपनी को करे. शेष राशि का भुगतान दो किस्तों में करे. इसके अलावा आरसी व डीसी चार्ज विद्युत कार्यालय में जमा कराये.

मो शमशुजोहा ने बताया कि वर्ष 1996 में विद्युत कनेक्शन लिया था, लेकिन बिजली कंपनी द्वारा उनके मीटर की गलत रीडिंग कर 32, 109 रुपये 27 पैसे का बिजली बिल भेज दिया गया. यह बिल लेजर के अनुसार भी नहीं है. बिजली बिल गड़बड़ी को लेकर विद्युत कार्यालय में कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इसके उलट विद्युत कंपनी के अधिकारी ने घर का लाइन तक काट दिया.

इस बाबत वर्ष 2001 के जनवरी में जिला उपभोक्ता फोरम में महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता (विद्युत) मायागंज, कार्यपालक अभियंता शहरी विद्युत प्रमंडल आपूर्ति मोजाहिदपुर और सहायक विद्युत अभियंता शहरी विद्युत अवर प्रमंडल तिलकामांझी के खिलाफ मामला दायर किया था.

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