भागलपुर : दो माह पूर्व के क्लीयरेंस पत्र पर ही कोषागार में बिल पास होगा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2019 8:12 AM
भागलपुर : कोषागार में किसी भी विभाग का बिल तब पास होगा, जब उसके साथ क्लीयरेंस पत्र यानी प्रपत्र क होगा. इस प्रपत्र क में बिल की तिथि से दो महीने पहले तक का वित्तीय प्रमाणपत्र होगा. वित्तीय प्रमाणपत्र में विभाग के खाता विवरणी से रोकड़ बही का मिलान होने का उल्लेख होगा. वित्त विभाग […]
भागलपुर : कोषागार में किसी भी विभाग का बिल तब पास होगा, जब उसके साथ क्लीयरेंस पत्र यानी प्रपत्र क होगा. इस प्रपत्र क में बिल की तिथि से दो महीने पहले तक का वित्तीय प्रमाणपत्र होगा. वित्तीय प्रमाणपत्र में विभाग के खाता विवरणी से रोकड़ बही का मिलान होने का उल्लेख होगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने उक्त निर्देश का पत्र कमिश्नर व डीएम को भेजा है. सृजन घोटाले जैसे सरकारी राशि गबन को रोकने के आशय से निर्देश जारी हुआ है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










