भागलपुर : बाल गृह मामले में सीबीआइ ने जीरोमाइल थाने में भागलपुर में बाल गृह का संचालन करने वाली रूपम प्रगति समाज समिति संस्था के विरुद्ध दर्ज केस की केस डायरी की मांग की है. केस डायरी की मांग पर जीरोमाइल थानाध्यक्ष मामले से संबंधित दस्तावेजों को जुटा सीबीआइ को सौंपने की तैयारी में जुटे हैं. मामले की जांच करने सीबीआइ कभी भी भागलपुर स्थित बाल गृह में दस्तक दे सकती है. जीरोमाइल पुलिस ने आरोपित बाल गृह के तत्कालीन अधीक्षक प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने भागलपुर में चल रहे बाल गृह के संचालक व एनजीओ रूपम प्रगति समाज समिति पर एफआइआर दर्ज किया है. संचालक के साथ-साथ ऑफिस के कई कर्मचारी का नाम इस केस में दर्ज है. एनजीओ पर बच्चों के साथ प्रताड़ना, कदाचार, मारपीट व अन्य आपराधिक मामले दर्ज करायी गयी है. बाल गृह का संचालन जीरोमाइल थाना क्षेत्र के रेशम नगर में हो रहा है. पटना के सीबीआइ की स्पेशल ब्रांच मुख्यालय में केस दर्ज हुआ है.
बिहार के गया में बाल गृह संचालक पर मामला दर्ज हुआ है. एनजीओ पर जुवेनाइल एक्ट के खिलाफ काम करने और वित्तीय धांधली का आरोप लगा है. कहा गया है कि बच्चों के साथ अपशब्द बोलने व मारपीट की गयी है. दर्ज केस में आरोप लगाया गया है कि बाल गृह के किसी भी बच्चे को पढ़ाई व इससे जुड़ी गतिविधियों का लाभ नहीं मिल रहा है.
- बाल गृह संचालक पर 16 जनवरी 2019 को केस दर्ज करने के बाद सीबीआइ ने शुरू कर दी जांच
- बच्चों का शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट व अपशब्द बोलने का आरोप, पूर्व अधीक्षक जा चुके हैं जेल
बाल गृह संचालक व एनजीओ रूपम प्रगति समाज समिति पर एफआइआर, ऑफिस के कई कर्मचारी का नाम इस केस में है दर्ज
पटना सीबीआइ की स्पेशल ब्रांच मुख्यालय में केस हुआ है दर्ज बिहार के गया में बाल गृह संचालक पर दर्ज हुआ है मामला
पटना सीबीआइ की स्पेशल ब्रांच मुख्यालय में केस हुआ है दर्ज बिहार के गया में बाल गृह संचालक पर दर्ज हुआ है मामला