पत्नी की हत्या में पति दोषी करार

Updated at : 05 Sep 2018 5:35 AM (IST)
विज्ञापन
पत्नी की हत्या में पति दोषी करार

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई एकचारी में 13 अगस्त 2015 को हुई थी घटना भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के आरोपित पति नकुल मंडल को दोषी करार दिया है. उनके खिलाफ छह सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के साहू परबत्ता […]

विज्ञापन

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

एकचारी में 13 अगस्त 2015 को हुई थी घटना
भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के आरोपित पति नकुल मंडल को दोषी करार दिया है. उनके खिलाफ छह सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के साहू परबत्ता निवासी बिंदेश्वरी मंडल ने अपनी बेटी की शादी चार साल पूर्व एकचारी के नकुल मंडल से की थी. शादी के बाद एक पुत्र का जन्म भी हुआ था. मगर शादी के बाद से ही नकुल मंडल बाइक की मांग करने लगा और अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा. एक बार पति की अधिक पिटाई के कारण माहौल गर्म हो गया और नकुल की पत्नी अपने मायके चली गयी. मायका जाने के छह महीने बाद 11 अगस्त 2015 को नकुल ससुराल आया और कहने लगा कि अब सबकुछ ठीक हो गया है, इसलिए माफी मांगते हुए उसने अपनी पत्नी को विदा कराने का अनुरोध किया.
मायके वालों की रजामंदी हो गयी और नकुल अपनी पत्नी को लेकर चला गया. लेकिन अगले दिन 12 अगस्त की रात एक बजे मायके वालों को सूचना आयी कि, उनकी बेटी को जलाकर मार दिया है. इसके बाद सभी आये और पिता के बयान पर पति नकुल समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गयी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन