जिप अध्यक्ष की जमानत पर बहस एसडीजेएम कोर्ट से आयेगी केस डायरी
Updated at : 22 Aug 2018 8:22 AM (IST)
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भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की नियमित जमानत अपील पर बहस हुई. इसमें आरोपित पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने बहस किया. उन्होंने कहा कि संबंधित शाहकुंड थाना में दर्ज प्राथमिकी में पूर्व से पुलिस थाना से आरोपित को बेल […]
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भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मंगलवार को जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की नियमित जमानत अपील पर बहस हुई. इसमें आरोपित पक्ष से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने बहस किया. उन्होंने कहा कि संबंधित शाहकुंड थाना में दर्ज प्राथमिकी में पूर्व से पुलिस थाना से आरोपित को बेल मिला है और जब पुलिस ने चार्जशीट दायर किया, तब कोर्ट से वारंट इश्यू हुआ था.
कोर्ट ने वरीय अधिवक्ता की जिरह को सुनते हुए केस डायरी की मांग की. मामले में एसडीजेएम कोर्ट से केस से जुड़ी पुलिस चार्जशीट व अन्य कागजात आयेंगे. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय सिंह ने जमानत का विरोध किया. आरोपित पक्ष से अधिवक्ता वीरेश कुमार मिश्रा भी जिरह में शामिल थे. नियमित जमानत अपील पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
यह था मामला
शाहकुंड पुलिस ने जिला परिषद अध्यक्ष अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को उनके कार्यालय से शनिवार को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद जिप अध्यक्ष मायागंज अस्पताल में भर्ती हो गये थे. इस मामले में पुलिस ने 12 अगस्त को एसडीजेएम के पास पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
जिरह के दौरान वरीय अधिवक्ता के उठाये गये बिंदु
शाहकुंड थाना में दुर्गा स्थान की जमीन विवाद को लेकर मारपीट से संबंधित घटना हुई थी. इसमें पुलिस थाना से ही जिप अध्यक्ष को जमानत मिला गयी थी. यह मामला एसडीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था. इस बीच पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 307 में चार्जशीट दायर कर दिया. एसडीजेएम कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट के आधार पर जिप अध्यक्ष के खिलाफ वारंट इश्यू कर दिया. इस तरह उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की.
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