गोलीकांड के आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा

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भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल पूर्व सुलतानगंज के विजय सिंह पर हुए गोलीकांड के आरोपित प्रकाश मंडल को बरी कर दिया. उनके खिलाफ पुलिस जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर पाये कि उनके द्वारा वादी को गोली लगी या नहीं. इसके अलावा कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं मिला. इस कारण […]

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भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल पूर्व सुलतानगंज के विजय सिंह पर हुए गोलीकांड के आरोपित प्रकाश मंडल को बरी कर दिया. उनके खिलाफ पुलिस जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर पाये कि उनके द्वारा वादी को गोली लगी या नहीं. इसके अलावा कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं मिला. इस कारण साक्ष्य के अभाव में आरोपित को राहत मिली. मामले के अनुसार, 30 नवंबर 1998 को विजय सिंह विधायक अश्विनी चौबे से मिलकर गांव लौट रहे थे. तभी स्कूल के सामने शाम 4 बजे के करीब उनकी बाइक को कुछ लोगों ने घेर लिया. तभी कुख्यात विनोद मंडल उर्फ झिंगला मंडल ने उनपर गोली चला दी. गोली लगने के बाद वह खुद जख्मी हाल में बाइक चलाते हुए सुलतानगंज थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी. कहा गया कि प्रकाश मंडल ने विनोद मंडल को विजय सिंह की हत्या करने को लेकर सुपारी दी थी.

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