भागलपुर : आदमपुर के मथुरानाथ घोष लेन में 47 वर्षीय सोम्पा घोष की डेढ़ वर्ष पहले हुई हत्या के आरोपित रिकेश कुमार, काजू दास और अमित कुमार सिन्हा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रत्येक पर 5000 रुपये अर्थदंड भी लगाया. यह राशि सोम्पा घोष के पति बिरेश्वर घोष को देने का निर्देश हुआ. सरकार की आेर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष से अभयकांत झा, प्रभात कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा तथा विन्यानंद मिश्रा ने पैरवी की.
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घर में घुस कर बुजुर्ग की हत्या में तीन को उम्रकैद
भागलपुर : आदमपुर के मथुरानाथ घोष लेन में 47 वर्षीय सोम्पा घोष की डेढ़ वर्ष पहले हुई हत्या के आरोपित रिकेश कुमार, काजू दास और अमित कुमार सिन्हा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रत्येक पर 5000 रुपये अर्थदंड भी लगाया. […]
22 अक्तूबर 2016 में हुई थी घटना: मथुरानाथ घोष लेन (आदमपुर) के रहनेवाले बिरेश्वर घोष शाम 6.30 बजे अपनी पत्नी सोम्पा घोष (47) अपने घर में पूजा वाले कमरे में बैठे थे. घर का दरवाजा लगा हुआ था, जो बाहर से भी कुंडी के माध्यम से खुल सकता था. अचानक दो अपराधी मुंह पर गमछा बांधकर अंदर घुस आये. बिरेश्वर घोष ने दोनों अज्ञात को टोका तो उसने धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया. एक ने सोम्पा घोष को गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ी.
गोलीकांड के बाद दोनों अपराधी भागने लगे तो बिरेश्वर घोष उनके पीछे भागे. बाहर देखा तो इमामबाड़ा के पास दो और अज्ञात लोग झांक रहे थे. चिल्लाने पर आसपास के लोग अपराधियों को पकड़ने के लिये दौड़े तो उसमें से एक आरोपित पकड़ा गया. उसने अपना नाम भतौड़िया का रितेश कुमार बताया. पुलिस ने रिकेश कुमार से पूछताछ की तो पता चला कि घटना में क्लबगंज का काजू दास भी है. इधर, गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सोम्पा घोष ने गर्मी लगने की बात अपने पति बिरेश्वर घाेष से की. बिरेश्वर घोष ने उसे नहलाया और फिर बिस्तर पर लिटा दिया. बिरेश्वर ने तभी बताया था कि उन्हें लगा कि मां काली उनकी पत्नी को ठीक कर देंगी.
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