सनोखर के छोटीनाकी में हुई थी घटना, गर्भपात करने की धमकी
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चार माह तक लगातार दुष्कर्म करने का आरोपित दोषी करार
सनोखर के छोटीनाकी में हुई थी घटना, गर्भपात करने की धमकी एसएसपी के निर्देश पर हुई थी प्राथमिकी, पकड़ा गया था आरोपित भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने चार माह तक लगातार दुष्कर्म करने के आरोपित मो जावेद को सोमवार को दोषी करार दिया. सनोखर के छोटीनाकी में हुई घटना के आरोपित […]
एसएसपी के निर्देश पर हुई थी प्राथमिकी, पकड़ा गया था आरोपित
भागलपुर : सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने चार माह तक लगातार दुष्कर्म करने के आरोपित मो जावेद को सोमवार को दोषी करार दिया. सनोखर के छोटीनाकी में हुई घटना के आरोपित को मंगलवार को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल चंद राही तथा बचाव पक्ष से अभयकांत झा ने पैरवी की थी. पीड़िता की शिकायत एसएसपी को आवेदन देने के बाद हुई थी.
यह था मामला. सनोखर की छोटीनाकी की रहनेवाली पीड़िता ने दो मई 2010 को एसएसपी के यहां आवेदन दी और चार महीने से लगातार दुष्कर्म करने के मामले का उजागर किया. मामले के अनुसार, पीड़िता के पड़ोस में रहनेवाले मो जावेद ने उसे शादी का प्रलोभन दिया था. उसके घर में पीड़िता टीवी देखने जाती थी. एक दिन मो जावेद ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
इस बात का विरोध किया तो आरोपित ने उससे शादी करने का झांसा दिया. इस तरह लगातार चार महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया. गर्भ ठहरने पर उसने मो जावेद से शादी करने की बात कही तो वह मुकर गया. पीड़िता मामले को लेकर 30 अप्रैल 2010 को थाने गयी तो तत्कालीन थानेदार ने उससे सादे कागज में आवेदन लेकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया. अगले दिन पीड़िता ने एसएसपी के पास शिकायत दी. उसने आरोप लगाया कि मो जावेद के अलावा उसके पिता मो महफूज, मां बीबी तैबुन निशा तथा मो हफीज ने पीड़िता को गर्भपात करने की धमकी दी. एसएसपी के निर्देश पर थाना में मो जावेद के अलावा उसके पिता मो महफूज, मां बीबी तैबुन निशा तथा मो हफीज के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.
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