द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई
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गोली मारकर हत्या करने के आरोपित को उम्रकैद
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई सबौर में शौच कर रहे व्यक्ति की कर दी थी हत्या भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को सबौर के बाबुपुर में दीपक मंडल की हत्या के आरोपित कुख्यात बिशन मंडल को उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने बिशन मंडल को 10 […]
सबौर में शौच कर रहे व्यक्ति की कर दी थी हत्या
भागलपुर : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को सबौर के बाबुपुर में दीपक मंडल की हत्या के आरोपित कुख्यात बिशन मंडल को उम्रकैद की सजा दी है. कोर्ट ने बिशन मंडल को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार तथा बचाव पक्ष से मदन मोहन झा पैरवी कर रहे थे.
यह था मामला. सबौर के बाबुपुर में रहनेवाले दीपक मंडल को 18 अगस्त 2014 को कुख्यात बिशन मंडल ने गोली मार दी. घटना से पहले दीपक मंडल कुख्यात बिशन मंडल के भाई सुधीर मंडल के साथ विषहरी मेला देखने गया था.
मेला देखकर लौटते वक्त बाबुपुर के पास वह शौच कर रहा था. तभी वहां कुख्यात बिशन मंडल आ गया और दीपक मंडल को गोली मार दी. घटना को लेकर पुलिस जांच में पता चला कि बिशन मंडल को यह आशंका हो गयी थी कि उसके बारे में दीपक मंडल पुलिस का मुखबिर है. इस कारण बिशन मंडल उसको गोली मारने के फिराक में था. गोली कांड के बाद उपचाराधीन दीपक मंडल की 21 अगस्त को मौत हो गयी. पुलिस में कुख्यात बिशन मंडल व सुधीर मंडल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. अदालती जिरह के दौरान सुधीर मंडल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, इस कारण उसे रिहा कर दिया गया.
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