भागलपुर : घोघा के पन्नूचक गांव में हुए गैंगवार के चार आरोपित ज्योतिष मंडल, कन्हाई मंडल, रंजन मंडल व बोकील मंडल की रिहाई के खिलाफ सरकार की ओर से सत्र न्यायालय में अपील की जायेगी. ये सभी आरोपित 16 नवंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये थे. रिहाई के निर्देश को लेकर जिला अभियोजन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था. इसमें अभियोजन के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कहते हुए सत्र न्यायालय में अपील की मांग की गयी थी. जिला अभियोजन पदाधिकारी के पत्र पर सहमति जताते हुए एसएसपी ने अपनी सहमति दे दी. सत्र न्यायालय में जल्द ही सीजेएम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ अपील दायर होगा.
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पन्नूचक गैंगवार मामले में रिहा चार आरोपितों के खिलाफ होगी अपील
भागलपुर : घोघा के पन्नूचक गांव में हुए गैंगवार के चार आरोपित ज्योतिष मंडल, कन्हाई मंडल, रंजन मंडल व बोकील मंडल की रिहाई के खिलाफ सरकार की ओर से सत्र न्यायालय में अपील की जायेगी. ये सभी आरोपित 16 नवंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये थे. […]
यह था मामला : 10 मार्च को घोघा पुलिस ने पन्नूचक गांव में दो अपराधी गिरोह के मुठभेड़ के बाद हथियार व गोलियां बरामद की थी. मुठभेड़ में दो लोगों की मौत भी हुई थी. इसमें टिब्बा गिरोह का सदस्य छोटेलाल मंडल उर्फ छट्टू मंडल तथा गुजरात में नौकरी करनेवाले पिंटू मंडल शामिल थे. हत्या को लेकर दो एफआईआर हुआ था. थाने के एएसआई मो वसीम खान ने गिरफ्तार आरोपित कन्हाई मंडल व ज्योतिष मंडल की स्वीकारोक्ति करवायी थी. जांच के दौरान पुलिस ने घोघा थाने के पक्कीसराय गांव के ज्योतिष मंडल, कन्हाई मंडल, बोकील मंडल और रंजन मंडल को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था.
यह थी सीजेएम कोर्ट की टिप्पणी : सीजेएम कोर्ट ने रिहाई के आदेश में टिप्पणी की कि पुलिस की पूछताछ में आरोपित कन्हाई व ज्योतिष की स्वीकारोक्ति का बयान आधार नहीं बन सकता है. बयान दर्ज करनेवाले दरोगा पवन कुमार भी अदालती ट्रायल में नहीं आये. मौके से हथियार मिले थे, उससे यह साबित नहीं हो रहा है कि वे हथियार पकड़े गये चारों आरोपितों के थे.
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